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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट का झटका, निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया इनकार

हरमेश भाटिया

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन रद्द करने संबंधी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला के निर्वाचन को बीते दिसंबर में रद्द कर दिया था।

दरअसल, 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम की उम्र कम थी और वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन और बीएसपी नेता नवाज अली खान को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

अब्दुल्ला आजम के स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को बीएसपी नेता नवाज अली खान ने चुनौती दी थी। वे अब्दुल्ला के खिलाफ 2017 के चुनाव में स्वार विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ने के योग्य थे और इन दस्तावेजों की वजह से उत्पन्न शंकाओं के कारण बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, ‘हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा है, वह सबूत पर आधारित है।’

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