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लॉक डाउन – 4 हेतु जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश, जाने क्या होगा चालु क्या रहेगा बंद

आफताब फारुकी

देर रात लॉक डाउन -4 के लिये प्रदेश सरकार के नई गाइड लाइन जारी हुई है। इस नए नियमो के तहत अब जिले के स्तर पर नियमो की घोशनाये आज से होना शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने जहा रेस्टुरेंट खोलने की अनुमति दिया है वही मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दिया है। मगर प्रतिबन्ध ये रहेगा कि केवल बेचने की अनुमति होगी खाने की अनुमति नही रहेगी।

इसके अलावा रेस्टुरेंट से होम डिलेवरी होगी। वहा पर बैठ कर खाने की व्यवस्था फिलहाल नही होगी। आइये जानते है क्या है प्रतिबंधित और क्या नही। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक देर रात जारी दिशा निर्देश के बाद कल शाम तक जिले के स्तर से नई नियमावली लागू होगी।

क्या क्या खुलेगा

  • रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी
  • ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
  • रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी.
  • मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी.
  • पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
  • चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।
  • बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं होगी। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।
  • थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
  • प्रदेश भर में निजी वाहन चलेगे।
  • बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकते है।
  • नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।

क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित

  • लोगों को घर से बाहरबिना मास्क लगाये निकलना प्रतिबंधित होगा.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम औरअसेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

क्या होगा कंटेनमेंट और बफर ज़ोन का निर्धारण

शहरी क्षेत्रों में जहां एक कोरोना का एक पॉजिटिव केस होगा वहां पर 250 मीटर का रेडियस या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा। एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर का रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाहर 250 मीटर में बफर जोन होगा।  ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित इलाका और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा और आसपास के इलाके बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट, बफर, रेड और औरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा।

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