आफताब फारुकी
देर रात लॉक डाउन -4 के लिये प्रदेश सरकार के नई गाइड लाइन जारी हुई है। इस नए नियमो के तहत अब जिले के स्तर पर नियमो की घोशनाये आज से होना शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने जहा रेस्टुरेंट खोलने की अनुमति दिया है वही मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दिया है। मगर प्रतिबन्ध ये रहेगा कि केवल बेचने की अनुमति होगी खाने की अनुमति नही रहेगी।
क्या क्या खुलेगा
क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित
क्या होगा कंटेनमेंट और बफर ज़ोन का निर्धारण
शहरी क्षेत्रों में जहां एक कोरोना का एक पॉजिटिव केस होगा वहां पर 250 मीटर का रेडियस या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा। एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर का रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाहर 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित इलाका और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा और आसपास के इलाके बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट, बफर, रेड और औरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा।
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