मो0 सलीम
वाराणसी। वाराणसी के जिलाधिकारी ने शहर में बढ़ते कोरोना मामलो और सोशल डिस्टेंसिंग की उडती धज्जियो के बीच आज सख्त रुख अख्तियार करते हुवे आदेशित किया है कि सभी दुकाने शाम 7 बजे तक बंद हो जाए और कोई भी रात 9 बजे के बाद सड़क पर नही निकले। घरो से रात 9 बजे के बाद निकलने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही का भी निदेश दिया गया है। शहरी क्षेत्र की समस्त व्यवस्थाओं के लिए सभी अपर नगर मजिस्ट्रेटों को अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि नगर निगम, विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, सीवर व पेयजल आदि विभागों से संबंधित समस्याएं एवं कार्य सभी कुछ इनकी निगरानी में रहेगा। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को मिलकर सुबह 2 घंटे अभियान चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों, मास्क ना लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। सायं 6:30 बजे के बाद भी क्षेत्र में भ्रमण कर सायं 7:00 बजे तक दुकानें भी बंद करा दी जाए।
आज आये सख्त निर्देश में कहा गया है कि रात को 9:00 बजे से लेकर प्रातः 5:00 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोई सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को सावधान करने एवं इससे बचाव के नियमों का पालन कराने की सूचना थाने की गाड़ियों तथा किराए पर ली गई गाड़ियों से कराने का निर्देश दिया। सभी अपर नगर मजिस्ट्रेटों को अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर महामारी से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया।
दुकानदारों, ग्राहकों, ऑटो चालकों, गाड़ियों तथा बैठने वाली सवारियों सभी पर कड़ी नजर रखी जाए और मास्क ना लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, सैनिटाइजर प्रयोग ना करने आदि पर जुर्माना लगाने तथा 1 सप्ताह तक होम कोरंटाइन किये जाने का निर्देश दिया। कहा कि दुकानदारों द्वारा नियम का उल्लंघन किए जाने पर उनकी दुकाने एक सप्ताह के लिए सील करायी जाएंगी। ड्राइवरों के मास्क ना लगाने पर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। आगामी सावन माह को देखते हुए उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मंदिर में यदि भीड़ लगाई गई तो उसे बंद कराया जाएगा। प्रातः 5:00 बजे से पहले कोई श्रद्धालु घर से नहीं निकलेगा तथा दर्शन के समय मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करेगा।
पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के आवास के चारों ओर कम से कम 50 मीटर दूरी तक हॉटस्पॉट एरिया बनाने और यदि पर्याप्त जगह है तो ढाई सौ मीटर परिधि क्या हॉटस्पॉट एरिया निर्धारित किए जाने का निर्देश दिया तथा कहा की हॉटस्पॉट एरिया के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। पूर्व में निर्धारित 5 मार्गो पर ई रिक्शा का संचालन रोकने का निर्देश दिया गया था जिसका अनुपालन कड़ाई से कराने निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने रेड जोन तथा ऑरेंज जोन पर संवेदनशीलता बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।
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