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शंकाओं का करे निवारण और जाने उत्तर प्रदेश में क्या है ईद-उल-अजहा को लेकर सरकारी आदेश

अनिला आज़मी

डेस्क. ईद-उल-अजहा का चाँद आज नज़र आ गया है। इस प्रकार से 1 अगस्त को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण घरो में ही ईद-उल-फ़ित्र मनाने वाले मुस्लिम समुदाय में ईद-उल-अजहा को लेकर काफी पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली जारी किया है। नियमो के तहत कुर्बानिया होंगी। जो प्रतिबन्ध पहले लागू रहते थे, वही प्रतिबन्ध इस बार भी लागू रहेगे। शासन ने त्यौहार को घरो में मनाने की अपील किया है।

कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद-उल-अजहा और जानवरों की कुर्बानी के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए पहले भी जारी किए गए हैं कि कहीं सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। यूपी पुलिस ने भी लोगों से अपील किया है कि सभी लोग इस बार अपने घरों में ही रहकर बकरीद का त्योहार मनाएं, किसी एक जगह पर भीड़ लगाने से परहेज़ करें।

यूपी के डीजीपी की ओर से जारी पत्र में राज्य के सभी ज़िलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे, सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखें और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए।

गाइडलाइन में थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लें। पत्र में लिखा है कि मिश्रित और संवेदनशील इलाक़ों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए, गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं और खुले स्थानों में कुर्बानी/गैर मुस्लिम इलाकों से खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों में जनपद के अपराधी, गुण्डा एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। बकरीद के अवसर पर जनपदों को जोन व सेक्टर में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन व सेक्टर में मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष पुलिस अधिकारी व पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

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