तारिक़ खान
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुवे डॉ0 कफील खान की एनएसए के तहत हिरासत को गैरकानूनी करार देते हुवे उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। डॉ0 कफील के मामले में पूरी हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे डॉ कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है।
शफी उस्मानी डेस्क: हिंदल वली गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइंनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के उर्स मुबारक…
ईदुल अमीन डेस्क: उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत…
मो0 कुमेल डेस्क: केरल के पथानामथिट्टा ज़िले में एक 18 साल की दलित-एथलीट युवती द्वारा…
तारिक खान डेस्क: नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कुम्भ मेले को लेकर सरकार पर…
आफताब फारुकी डेस्क: असम के दीमा हसाओ ज़िले की एक खदान में फंसे मज़दूरों को…
सबा अंसारी डेस्क: इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत…