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विभिन्न सावधानियों के साथ 01 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व

फारुख हुसैन

लखीमपुर खीरी= दुधवा टाइगर रिजर्व में इस वर्ष पर्यटन सत्र का आरंभ 01 नवंबर से किए जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए तत्संबंधी सावधानियां बरते जाने के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार राज्य सरकार के शासनादेशों का पालन किया जाना होगा।

पूरी पर्यटन प्रक्रिया कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों से बाधित रहेगी इस वर्ष पर्यटन व्यवस्था में अन्य वर्षो की तुलना में निम्नानुसार परिवर्तन किए जारहे हैं-  पर्यटन हेतु आ रहे पर्यटकों का सर्वप्रथम पर्यटन परिसर में प्रवेश करने से पूर्व तापमान जांचा जाएगा एवं केवल उन्हें पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें कोविड-19 संक्रमण संबंधी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होंगे  किसी भी पर्यटक में संक्रमण संबंधी लक्षण देखे जाने की दशा में उनके साथ आए हुए पर्यटक दल के सभी सदस्यों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा‌।

इस पर्यटन सत्र में सामाजिक दूरी संबंधी सावधानी अपनाए जाने के दृष्टिगत एक सफारी वाहन में केवल 04 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। यात्रियों के अतिरिक्त सफारी वाहन में एक वाहन चालक एवं एक गाइड मौजूद होगा। ‌‌ प्रत्येक वाहन में सेनीटाइजर उपलब्ध रहना चाहिए। किसी भी दशा में पर्यटकों को वन क्षेत्र में वाहन से नीचे उतारने की अनुमति नहीं होगी।  सामाजिक दूरी बरतने के दृष्टिगत हाथी से पर्यटन बंद रहेगा।  पर्यटक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगे एवं व्यक्तिगत रूप से अपने पास सेनीटाइजर भी रखेंगे। उतारने या हटाने पर पाबंदी होगी।

उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने पर संबंधित पर्यटक से ₹500 का प्रतिकर लिया जाएगा । वाहन चालक एवं गाइड भी मास्क का उपयोग करेंगे एवं किसी भी दशा में इसका उल्लघन नही करेंगे। सफारी वाहन प्रत्येक सत्र में सेनीटाइज किए जाएंगे जिस पर आने वाला व्यय पर्यटकों में बराबर- बराबर बांटा जाएगा । सेनीटाइजेशन की व्यवस्था हेतु किसी निजी फर्म से अनुबंध करना होगा। रात्रि विश्राम हेतु एक हट में अधिकतम 02 पर्यटकों को ठहरने कीअनुमति होगी।हटों को भी प्रतिदिन सेनीटाइज किया जाएगा जिसका शुल्क संबंधित पर्यटक से प्राप्त किया जाएगा । भोजन व्यवस्था में भी प्रत्येक हट में अवस्थान कर रहे पर्यटकों को अलग-अलग समय निर्धारित करते हुए भोजन हेतु कैंटीन में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। विस्तृत मेन्यू की जगह केवल भोजन की थाली की व्यवस्था रखी जाएगी।

इसी प्रकार जलपान में भी मैन्यू निर्धारित होगा। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग -3 पत्र संख्या 2135/2020/सी एक्स-3 दिनांक 01.10.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देश के बिन्दु संख्या -7 में यथा प्राविधानित 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (comorbidity ) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को पर्यटन हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।  यह जानकारी मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के संजय कुमार ने दी।

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