Categories: UP

लव जिहाद अध्यादेश – हाई कोर्ट की दहलीज़ पर पंहुचा मामला, अध्यादेश को चुनौती देने के लिए खटखटाया अदालत का दरवाज़ा

तारिक खान

प्रयागराज. लव जिहाद के कथित घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश अब हाई कोर्ट की दहलीज़ पर पंहुचा है और इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

सौरभ कुमार की जानिब से दाखिल हुई जनहित याचिका में अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। याचिका के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्तूबर 20 को बयान दिया कि उनकी सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून लाएगी। उनका मानना है कि मुस्लिम द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है।

एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद यह बयान आया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया और कहा कि दो बालिग शादी कर सकते हैं।  धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है। अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए।

pnn24.in

View Comments

Recent Posts

असम के खदान में फंसे मजदूरों में एक और मजदूर का शव बरामद, जारी है रेस्क्यू आपरेशन

आफताब फारुकी डेस्क: असम के दीमा हसाओ ज़िले की एक खदान में फंसे मज़दूरों को…

2 hours ago

बोले संजय राउत ‘इंडिया गठबन्ध को बचाने की ज़िम्मेदारी कांग्रेस की है’

सबा अंसारी डेस्क: इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत…

2 hours ago

शम्भू बॉर्डर पर धरनारत किसान ने सल्फाश खाकर किया आत्महत्या

तारिक खान डेस्क: खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का सब्र का…

23 hours ago

वर्ष 1978 में हुवे संभल दंगे की नए सिरे से होगी अब जांच, जाने क्या हुआ था वर्ष 1978 में और कौन था उस वक्त सरकार में

संजय ठाकुर डेस्क: संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर…

1 day ago