आदिल अहमद
नई दिल्ली: मीडिया में हाथरस गैंगरेप पीड़ित की तस्वीर के प्रकाशन के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़िता की तस्वीर छापी गई। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस रमना ने कहा कि इन मुद्दों का कानून से कोई लेना-देना नहीं है। लोग ऐसी चीजें करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए पर्याप्त कानून है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं होती हैं।
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