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तारिक़ आज़मी की मोरबतियाँ: नियम रखो ताख पर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, गाडी पर हूटर लगा कर टशन दिखायेगे, कौन रोकेगा ?

तारिक़ आज़मी

वाराणसी। गाडी बड़ी ले लिया तो क्या लिया, टशन तो जब तक हूटर गाडी के ऊपर न हो कैसे आएगा। उस पर से गाडी अगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की हो तो कोई रोक सकता है क्या नियमो को न मानने से ? शायद नेता जी के ऐसे ही विचार होंगे तभी तो सभी नियम और कायदे कानून ताख पर है, नेता जी के कार पर हूटर लगा हुआ है। फिर रोकेगा कौन ? सत्ता नेता जी की है। वो हूटर लगा सकते है। नियम मानने के लिए नेता जी बाध्य थोड़ी न है। नियम सरकार बनाती है और सरकार खुद उनकी है। फिर नियम उनके लिए थोड़ी न होता है।

हम बात कर रहे है वाराणसी की सडको पर फर्राटा भर रही हूटर से वीआईपी का सायरन निकालती हुई कार संख्या UP-65-DL-5189 की। गाडी पर पीछे और आगे शीशे पर “प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा” लिखा हुआ है। शायद ये शब्द ही नेता जी के लिए सबसे बड़ा लाइसेंस होगा। तभी मोटर वाहन अधिनियम 1989 को ताख पर रख कर उनकी गाडी पर हूटर भी लगा है और ज़बरदस्त बजता भी है। वह भी सिर्फ टशन दिखाने के लिए ही बज पड़ता है। जो तस्वीर आप देख रहे है वह तस्वीर वाराणसी के पीलीकोठी स्थित पेट्रोल पम्प की है जो कल रविवार की रात 8:49 पर मेरे द्वारा लिया गया है।

गाडी वैसे तो नेता जी कम ही इसको इस्तेमाल करते हुवे दिखाई देते है। हाँ गाडी से उनके भाई और भतीजे सफ़ेद चमचमाती हुई लुंगी पहन कर शहर में हूटर बजाते हुवे टशन दिखाते हुवे ज़रूर दिखाई दे जाते है। रविवार को रात भी तस्वीर लेते समय ऐसा ही हुआ और मैं जब पेट्रोल पम्प पर अपने वाहन में तेल भरवा रहा था तभी सज्जन हूटर बजाते हुवे तेज़ रफ़्तार में आकर पेट्रोल टंकी की परिक्रमा करते हुवे पम्प के एग्जिट साइड खड़ी करके टशन के साथ बाहर निकले और घूम घूम कर अपने मोबाइल का अवलोकन करने लगा।

पेट्रोल पम्प पर पहले से बैठे उनके समर्थको ने उनका सलामी के साथ स्वागत किया और नेता जी के परिवार से सम्बन्धित होने के कारण साहब ने गर्दन हिला कर सम्मान का स्वागत किया। आप सोचे, पद पार्टी में मिला है नेता जी को समाज सेवा हेतु और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए। अब जब नेता जी खुद नियमो को ताख पर रखे है तो वह भला कैसे किसी को नियमो का पालन करने को कहते होंगे। या फिर शायद खुद की सत्ता होने से नियम उनके लिए है ही नही।

क्या कहते है नियम ?

जबकि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में लिखा है कि ऐसा बहुस्तर हॉर्न नहीं लगाया जाएगा जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हो, या कर्कश, कंपित, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न होने वाली कोई दूसरी युक्ति लगी हो। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ, डायल 112 वाहनों पर हूटर लगाए जा सकते हैं। आरटीओ के अनुसार शेष किसी भी वाहन पर हूटर नहीं लगाया जा सकता है। हूटर लगाए जाने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध में अभी 30 सितम्बर 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि हूटर लगे वाहनों पर कार्यवाही हो। इस आदेश के बाद कई वाहनों के प्रदेश में चालान भी कटे और कई के हूटर उतरवाए गए।

क्या कहते है नेता जी

हमने इस सम्बन्ध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हाजी अनवार से फोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि वह हूटर हमने कही जाने आने के लिए ऐसे ही लगवा लिया था। नियमो के अनुसार इसको हटवा लिया जायेगा। कोई विशेष वजह इसको लगवाने की नही थी।

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