वाराणसी: चौक पुलिस को बरामद हुआ था मादक पदार्थ, अभी तक था इफ्तेखार फरार, पुलिस ने किया 174A आईपीसी में मुकदमा दर्ज

ए0 जावेद

वाराणसी। वर्ष 2021 में चौक पुलिस को जरिया “विशेष मुखबिर” सुचना मिली थी कि एक स्कूटर में मादक पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुच कर स्कूटर बरामद किया था और इस मामले में तफतीश चालु किया था। तफ्तीश में स्कूटर से चरस की बरामदगी हुई थी। पुलिस जाँच में स्कूटर स्थानीय एक कथित बिल्डर इफ्तेखार की निकल कर सामने आई थी। पुलिस तभी से इफ्तेखार की गिरफ़्तारी के लिए प्रयासरत है।

इसी कड़ी में इफ्तेखार ने हाई कोर्ट में अरेस्ट स्टे के लिए भी आवेदन किया था मगर उसको स्टे नही मिला था। इसके बाद इफ्तेखार ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दिया, जिसके बाद भी उसने सरेंडर नही किया। पुलिस ने इसके बाद 4 दिसम्बर 2021 को धारा 82 की कार्यवाही करवाया था। इस कार्यवाही के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इफ्तेखार फरार ही रहा। अदालत के आदेशो की लगातार अवहेलना कर रहा इफ्तेखार पुलिस को चकमा देता चला आ रहा है।

इसी कड़ी में चौक पुलिस ने 174A आईपीसी में एक मुकदमा दर्ज कर इफ्तेखार की सरगर्मी से तलाश जारी कर दिया है। बताते चले कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174A के अंतर्गत जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, तो तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो से अदालत दण्डित कर सकती है। पुलिस इफ्तेखार की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कही न कही पुलिस की विवेचना इफ्तेखार के बयान पर भी कुछ रुकी हुई है कि उसके गाडी में बरामद चरस का सम्बन्ध असल में किस्से है?

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *