आफताब फारुकी
प्रयागराज। 10 सितंबर, 2021 को यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्म भूमि के 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी। मथुरा के फूड प्रोसेसिंग अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग ने आदेश पारित कर मांस बेचने वाली दुकानों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया था। स्थानीय प्रशासन के इस आदेश विरुद्ध एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल किया था। आज हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने इस जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि स्थानीय पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। साथ ही शराब और मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। अपने मनपसंद का खाना खाना लोगों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के लगाए गए ऐसे प्रतिबंध की वैधता पर विचार नहीं कर रही है। याची ने याचिका में प्रतिबंध लगाने संबंधी शासनादेश को चुनौती नहीं दी है। कोर्ट ने कहा मथुरा-वृंदावन एक पवित्र स्थान है और वहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं।
संजय ठाकुर डेस्क: मेरठ के मवाना में उस समय काफी तनाव की स्थिति पिछले दिनों…
फारुख हुसैन डेस्क: हाथरस का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा…
तारिक आज़मी वाराणसी: मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड…
फारुख हुसैन डेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी…
मो0 कुमेल डेस्क: नशे में धुत जीजा के साथ दीदी के हो रहे झगड़े को…
ए0 जावेद वाराणसी: वाराणसी में हरे कृष्ण ज्वैलर्स के कर्मचारी से सोने, चांदी, और हीरे…