तारिक़ खान
प्रयागराज। लाउडस्पीकर विवाद में उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफ़ान ने ईलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके लाउडस्पीकर से अज़ान की मांग वाली याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुवे कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में लाउडस्पीकर से अजान की मांग की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की।
गौरतलब है कि यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है। यूपी में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है।
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