Kanpur

कानपुर: कानपुर हिंसा के आरोपियों को फंडिंग करने वाले 8 बिल्डर्स पर मुकदमा हुआ दर्ज

मो0 कुमेल

कानपुर: 3 जून को जुमे की नमाज के बाद थाना बेकनगंज के नई सड़क में हुए उपद्रव की जांच अब उपद्रवियों को फंडिग करने वालों तक पहुंच गई है। केडीए के विशेष कार्याधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। भू-माफियाओं, कानून के विरूद्ध अवैध विकास व निर्माण करने वाले दुसाहसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ बीते कई माह से लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा रविवार को थाना चमनगंज में एस0एच0 मलिक द्वारा, थाना बेकनगंज के अन्तर्गत विश्वनाथ खत्री का हाता परेड में सलीम उर्फ जानीवाकर द्वारा व थाना चकेरी के अन्तर्गत वाजिदपुर जाजमऊ में हाजी वसी द्वारा उनके परिसरों में हो रहे अवैध निर्माणों को क्षेत्रीय पुलिस बल की उपस्थिति में सील किया गया। सील परिसरों को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विगत माह सील किये गये परिसरों में से 08 परिसरों की सील परिसर स्वामियों द्वारा तोड़ दी गयी थी। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। केडीए द्वारा विगत कई सप्ताह से कानपुर शहर के सभी क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग/अवैध निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

निम्न परिसरों पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी

  • जीवन बीमा अस्पताल के सामने थाना चकेरी-वाजिदपुर जाजमऊ, कानपुर नगर पर हाजी वसी एवं शबी व अन्य के द्वारा लगभग 200 वर्गमी0 क्षेत्रफल में भूतल पर स्लैब डालकर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था जिसे प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सील किया गया
  • थाना बेकनगंज-परिसर संख्या-95/95, विश्वनाथ खत्री का हाता परेड, कानपुर नगर पर सलीम उर्फ जानी वाकर द्वारा बिना स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सील किया गया
  • थाना चमनगंज-भूखण्ड संख्या-88/521 पार्ट चमनगंज, कानपुर नगर पर एस0एच0 मलिक के द्वारा 150 वर्गमी0 क्षेत्रफल बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसे प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सील किया गया। प्राधिकरण द्वारा सील किये जाने के उपरान्त सील किये गये परिसरों पर इस आशय का पोस्टर भी लगवाया गया कि यह परिसर सील है, तथा बिना अनुमति के प्रवेश करने पर अथवा सील तोड़कर निर्माण कार्य जारी करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों में अवैध निर्माण किये जाने के कारण निम्न परिसर सील कराये गये थे।
  • परिसर संख्या-88/248, मौला दूध चौराहा निर्माणकर्ता मो0 हमजा एवं हाजी वशी
  • परिसर संख्या-105/203, चमनगंज निर्माणकर्ता हाजी वशी
  • परिसर संख्या- 105/273 पार्ट श्रीनगर, कानपुर निर्माणकर्ता रहीमुद्दीन
  • परिसर संख्या- 88/507 पार्ट चमनगंज, निर्माणकर्ता आदिल व हाजी वशी
  • परिसर संख्या- 88/333 पार्ट चमनगंज, निर्माणकर्ता हाजी वशी
  • परिसर संख्या- 97/314, तलाक महल, कानपुर निर्माणकर्ता अनवर हुसैन
  • परिसर संख्या- 95/95, विश्वनाथ खत्री का हाता, परेड निर्माणकर्ता सलीम व मुजीब
  • परिसर संख्या- 89/333 पार्ट, टुकनियांपुरवा, कानपुर निर्माणकर्ता मुस्तकीम

परिसर स्वामियों द्वारा सील तोड़े जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07।06।2022 को इनके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के लिये सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पत्र भेजा गया था रविवार को पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना के आदेश पर केडीए के विशेष कार्याधिकारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गयी।

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