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महाराष्ट्र सियासी संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल का फैसला सही है, कल होगा महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट, कल सुबह 11 बजे होगा फ्लोर टेस्ट

आदिल अहमद

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ साफ़ कहा है कि अदालत फ्लोर टेस्ट नही रोकेगा। अब कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का नतीजा 11 जुलाई के अधीन होगा। ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बताते चले की महाराष्ट्र में सियासी संकट के दरमियान आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कल फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। इस पर शिवसेना ने कड़ी आपत्ति जताते हुवे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। शाम 5 बजे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और अभी अभी अदालत का फैसला आ गया है।

आज अदालत में बहस के दरमियान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से बहस शुरू की। मेहता ने कहा, नबाम रेबिया फैसला इस वजह से दिया गया था कि स्पीकर के कार्यालय का भी दुरुपयोग हो सकता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर उन्हें अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई न करने के लिए कहा गया। वो खुद तय नहीं कर सकते कि  अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने वाले कौन-कौन विधायक होंगे।

फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई थी। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने कहा, नेता विपक्ष रात को दस बजे राज्यपाल से मिलने गए  और फिर कल 11 बजे के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। हालांकि शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा, खरीद-फरोख्त पर अंकुश के लिए फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाना ही बेहतर है। वहीं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा, पहले भी 24 घंटे के भीतर बहुमत परीक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं। इसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस के दो विधायक देश से बाहर हैं और दो एनसीपी के विधायक कोरोना से संक्रमित हैं। इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तीव्रता से फैसला लिया है। 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा गया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए 11 जुलाई को कोर्ट विधायकों की याचिका खारिज कर देता है और 2 दिनों में स्पीकर अयोग्यता का  फैसला देता है। ऐसे में क्या वो कल मतदान कर सकते है? यह मामला सीधे तौर पर अयोग्यता से जुड़ा है। सिंघवी ने कहा, अगर कल महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं होता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस बीच गुरुवार को शक्ति परीक्षण के पहले बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके हैं।

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