तारिक़ आज़मी/ए0 जावेद
वाराणसी: वाराणसी की फ़ास्ट ट्रैक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में कल मौलाना जर्जिस अंसारी को कुसूरवार (दोषी) करार दिया था। कल ही मौलाना को हिरासत में ले लिया गया था और उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। इस मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र मौलाना जर्जिस को 10 साल की कैद-ए-बामुशक्कत और दस हज़ार रुपया जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
गौरतलब हो कि वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीडिता ने मुकदमा दर्ज करा कर बताया था कि मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था। उसी दौरान उसने पीडिता को होटल में बुलवाया था। जहा मौलाना सैतान के शक्ल में आ गया और उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही मौलाना ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। जिसके बाद मौलाना ने उससे खुद को कुवारा बताया और निकाह का झांसा दिया। निकाह का झासा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया। हद तो इस मौलाना की तब खत्म हो गई जब उसने 19 नवंबर 2015 को पीडिता के घर आकर दुष्कर्म किया।
पीडिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि विरोध करने पर मौलाना उसको समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देता था। काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया। साथ ही जानकारी हासिल हुई कि मौलाना शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। जिसके बाद पीडिता ने तत्कालीन वाराणसी के एसएसपी से मिल कर उनको शिकायती प्रार्थना पत्र देकर इन्साफ की गुहार लगाया था। जानकारी के अनुसार अपनी शिकायत के साथ पीडिता ने तत्कालीन एसएसपी को मौलाना जर्जिस अंसारी की काल रेकार्डिंग भी अपने आरोपों के साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया था। जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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