दहेज़ उत्पीडन और अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रकरण में हाई कोर्ट ने खारिज किया दालमंडी के राशिद खान की अर्जी, कहा- जाए अदालत में सरेंडर करिये और वहां से ज़मानत ले

शाहीन बनारसी

वाराणसी: दालमंडी के बहुचर्चित प्रकरण दहेज़ उत्पीडन और अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी राशिद खान और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों की अग्रिम ज़मानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जाए अपने शहर की सम्बन्धित अदालत में सरेंडर करे और वहा से नियानुसार ज़मानत ले। हाई कोर्ट ने सरेंडर करने हेतु आदेश से एक माह तक का समय भी निश्चित किया है। इसके बाद से राशिद खान की मुश्किलें बढ़ गई है।

गौरतलब हो कि राशिद खान की पत्नी ने वर्ष 2019 में राशिद खान और उसके परिजनों पर दहेज़ उत्पीडन सहित राशिद खान पर अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, इस प्रकरण के दर्ज होने के बाद राशिद खान द्वारा हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे लिए जाने की बात जानकारी में आई थी। मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट अदालत में पेश किया। जिसके बाद से प्रकरण चल रहा था।

इस मामले में राशिद खान और अन्य नामज़द परिजन अदालत में पेश नही हुवे जिसके बाद 30 जून को अदालत ने गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया। जिसके बाद पुलिस राशिद खान की गिरफ़्तारी हेतु दालमंडी स्थित उसके आवास पर कई बार छापेमारी कर चुकी है, मगर राशिद खान फरार हो गया। इस दरमियान राशिद खान के तरफ से हाई कोर्ट की शरण लेते हुवे 482 सीआरपीसी में ज़मानत हेतु अर्जी दाखिल किया जिसको हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है और अपीलार्थी को निर्देशित किया है कि जाकर सम्बन्धित अदालत में सरेंडर कर नियमानुसार ज़मानत ले।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से राशिद खान की गिरफ़्तारी हेतु चौक पुलिस लगातार प्रयासरत है। वही मिल रही जानकारी के अनुसार राशिद खान फरार बताया जा रहा है। दालमंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि राशिद खान पर अदालत द्वारा जारी किया गया एनबीडब्लू के तहत गिरफ़्तारी का प्रयास जारी है। राशिद खान अभी पुलिस के हत्थे नही चढ़ पाया है। जल्द ही पुलिस को सफलता हाथ लगेगी।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *