फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराये जाने के उददेश्य से प्रत्याशियों के लिए आयोग द्वारा अधिकतम व्यय नियत किया है किया है।
निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही इसी खाते से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर रिटनिंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उलंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा।
निर्वाचन समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के बाद प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
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