अनिल कुमार
पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को बुलडोज़र से भवन तोड़ने पर जमकर फटकार लगाया है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुवे कहा है कि कोर्ट को बन्द कर दीजिये। यहाँ भी बुलडोज़र चलने लगा है। अदालत कथित तौर पर भूमाफिया के इशारे पर एक महिला का घर बुलडोजर चलाकर गिराने के मामले में सुनवाई कर रही थी।
उन्होंने आगे कहा कि 5-5 लाख रुपये दिलवाएंगे हम, घर तुड़वाने का, पर्सनल पॉकेट से। अब पुलिस और सीओ मिलकर घूस लेकर घर तुड़वा रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। जज ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को हुई थी, लेकिन कार्यवाही का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया गया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मामले में पुलिस की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए कोर्ट को ऐसा प्रतीत हुआ कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना राज्य पुलिस ने अवैध रूप से घर को ध्वस्त कर दिया। जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी, कुछ भू-माफियाओं की ‘मिलीभगत’ में काम कर रहे हैं।जब याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके (याचिकाकर्ता) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भू-माफिया के इशारे पर जमीन खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया गया है तो न्यायाधीश ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की रक्षा के लिए वहां हैं
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