महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन पर हुई कार्यशाला
फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में भंसडिया स्थित जिला प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला हुई।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ0 राजकिशोर ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार नित नए कदम उठा रही हैं, ताकि सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अधिनियमों की जानकारी देते हुए महिला कल्याण अधिकारी आर्यमित्रा बिष्ट व संरक्षण अधिकारी अनुज चतुर्वेदी ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, पाक्सो अधिनियम, 2012,किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं अन्य अधिनियमों को रेखांकित किया।
महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं एवं हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए जिला समन्वयक निक्की गुप्ता व वन स्टॉप सेंटर की प्रशासिका रश्मि चतुर्वेदी ने वन स्टाप सेन्टर, शक्ति सदन (उज्जवला गृह एवं स्वाधार गृह),181 महिला हेल्पलाइन, इमरजेन्सी रिस्पोन्स सपोर्ट सिस्टम टोल फ्री नं.-112, साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल www.cybercrime.gov.in, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नम्बर – 827170170, चिल्ड्रेन हेल्पलाइन नम्बर 1098, एन०सी०पी०सी०आर० कम्प्लेन्ट पोर्टल http://pgportal.gov.in एवं जनपद स्तर पर कार्यरत एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, पुलिस थानों में कार्यरत महिला हेल्प डेस्क का व्यापक जानकारी दी। कार्यक्रम में पैरामेडिकल स्टाफ रीना वर्मा ने भी कार्यशाला में अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही।