फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने अवैध गन्ना खरीद करने वाले गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना विभाग के विरूद्ध योजित की गई रिट याचिकाओं क्रमशः 4223/2022 ऊषादेवी व 14 अन्य तथा 4324/2022 रामगोपाल व 09 अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2023 को दिये गये अपने महत्वपूर्ण निर्णय में गन्ना विभाग द्वारा फर्जी भूमि, गन्ना सर्वेक्षण सांठ-गांठ करके गन्ना खरीद करने वाले किसानों/माफियाओं पर की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुये 25 व्यक्तियों के 42 लाख रूपये से अधिक धनराशि को नियम-46 के अन्तर्गत जमा कराये जाने का सही ठहराया। इससे अवैध गन्ना खरीद करने वाले गन्ना माफियाओं को करारा झटका लगा है।
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