तारिक़ खान
प्रयागराज: उमेश पाल अपरहरण केस में आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुवे तीन अभियुक्तों क्रमशः पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत खान को ‘आजीवन कारावास’ की सज़ा मुक़र्रर किया है। साथ ही तीनो कुसूरवार को एक एक लाख का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। अदालत ने ये जुर्माना राशि मृतक उमेश पाल के परिजनों को प्रदान करने का हुक्म जारी किया है।
किसी को पेशाब करते हुवे दिखाने वाला मीडिया भले ही इसको आपको किसी भी रंग रूप देकर दिखाए, मगर जो वीडियो हमारे पास अशरफ और अतीक का अदालत परिसर में आते हुवे उपलब्ध है वह वीडियो यह बयान करता है कि दोनों दुर्दान्तो पर अभी खौफ का वह साया नही नज़र आया जो होना चाहिए।
अतीक अहमद को जैसे ही अदालत परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया वैसे ही अधिवक्ताओं के एक समूह द्वारा सीढियों पर खड़े होकर ‘वकील के हत्यारे को फांसी दो’ का नारा बुलंद हुआ। इन नारों के बीच अतीक अहमद अदालत परिसर में दाखिल हुआ और अदालत ने उसके सहित तीन को दोषी और अन्य 7 को दोषमुक्त करार दिया। जिसके बाद सजा का एलान होने के लिए अदालत ने लंच बाद का वक्त मुक़र्रर किया।
लंच बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे अतीक अहमद और दिनेश पासी पर धारा 364ए/34, 120बी, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 एवं 7CLA के अंतर्गत दोष सिद्ध पाते हुवे दोनों को आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार का अर्थदंड तथा खान सौलत खान को 364ए/34, 120बी, के तहत दोषसिद्ध पाते हुवे आजीवन कारावास की सज़ा मुक़र्रर किया है। साथ ही खान सौलत खान को धारा 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506 और 7CLA के तहत दोषमुक्त करार दिया और कहा कि इन धाराओं में सौलत खान पर दोष सिद्ध नही होता है।
अदालत के इस फैसले पर अतीक अहमद के परिजनों का कोई बयान अभी सामने नही आया है। मगर उनके अधिवक्ता का सुबह ही कहना था कि अगर फैसला हमारे मुखालिफ जाता है तो हम ऊपर की अदालत में इसके खिलाफ अपील करेगे।
रहेगा नैनी जेल में अतीक अहमद
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के तरफ से दाखिल याचिका को यह कहकर वापस कर दिया है कि आप इस सम्बन्ध में पहले हाई कोर्ट जाइए, वह आपकी बात नही सुनी जाती तब हमारे पास आइये। इसके बाद यह बात फाइनल हो गई कि अब अतीक अहमद नैनी जेल में ही रहेगा। अदालत में सजा के एलान होने के बाद अतीक अहमद को पुलिस नैनी जेल लेकर निकल गई है।
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