यश कुमार
सूरत: प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को प्रधानमन्त्री की डिग्री पीएमओ से माँगना भारी पड़ रहा है। गुजरात हाई कोर्ट का आज इस मामले में एक बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने पीएमओ को कहा है कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की जरुरत नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने आज फैसला देते हुवे कहा है कि पीएमओ को प्रधानमन्त्री की डिग्री दिखाने की कोई ज़रूरत नही है। इसके साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। इस मामले को लेकर सियासी तल्खी बढने की उम्मीद जताया जा रहा है।
अनिल कुमार पटना: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार शाम को बिहार लोक सेवा आयोग…
मो0 सलीम वाराणसी: लोहता पुलिस ने मोबाइल चोरी की एक घटना का सफल खुलासा करते…
ईदुल अमीन डेस्क: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व सड़क परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा…
फारुख हुसैन डेस्क: आज दिल्ली संसद भवन के पास एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से खुद…
सबा अंसारी डेस्क: महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हो रहा है और ये 26 फ़रवरी…
आदिल अहमद डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर…