तारिक़ खान
डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सत्र न्यायालय ने अवमानन मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ रोक की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। राहुल गाँधी को अप्रैल 2019 में करोल में आयोजित राजनीतिक रैली के दौरान टिप्पणी किया नीरव मोदी, ललित मोदी का ज़िक्र करते हुवे कहा था कि ‘सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है’। जिसको लेकर भाजपा विधायक के द्वारा मानहानि का दावा करते हुवे सूरत की निचली अदालत में इसको पिछडो का अपमान बताया था।
निचली अदालत द्वारा दिए गए इस फैसले के खिलाफ राहुल गाँधी ने सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल करके इस आदेश पर रोक की मांग किया था। सूरत के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने 13 अप्रैल को गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे याचिका ख़ारिज कर दिया और सजा पर रोक से मना करते हुवे कहा कि उनको (राहुल गाँधी) को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। अदालत ने जब फैसला सुनाया तब राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले भी वह तीन बार कोर्ट के सामने पेश हुए थे। गांधी ने कहा कि जब उन्होंने प्रश्नगत बयान दिया तो उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी।
अनिल कुमार पटना: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार शाम को बिहार लोक सेवा आयोग…
मो0 सलीम वाराणसी: लोहता पुलिस ने मोबाइल चोरी की एक घटना का सफल खुलासा करते…
ईदुल अमीन डेस्क: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व सड़क परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा…
फारुख हुसैन डेस्क: आज दिल्ली संसद भवन के पास एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से खुद…
सबा अंसारी डेस्क: महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हो रहा है और ये 26 फ़रवरी…
आदिल अहमद डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर…