आफ़ताब फारुकी
नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से भी आज एक बड़ा झटका उस समय लगा जब अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को आरोप मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दी। इसके पहले बाम्बे हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को आरोप मुक्त करने की अपील खारिज कर दिया था। 2 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश, जिसमें उनकी आरोप मुक्ति की अपील खारिज कर दी गई थी, को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘मंजूरी के मुद्दे की जांच के उद्देश्य से दिए गए आदेश के बिंदुओं से निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।’ आरोपमुक्ति मांगने के अन्य आधारों के अलावा पुरोहित ने दावा किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत मंजूरी की कमी थी।
गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित मालेगांव सांप्रादायिक रूप से संवेदनशील शहर है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में छिपाकर रखे गए विस्फोटक में हुए धमाके से छह लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 अन्य लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल वर्तमान में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम रजिस्टर थी, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले की जांच बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने हाथ में ली और इस समय सभी आरोपी जमानत पर हैं।
मालूम हो बीते दिसंबर महीने में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले से खुद को आरोपमुक्त किए जाने संबंधी अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली थी। आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकी साजिश रचना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 153ए (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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