फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में श्रम अनुभाग-3 उप्र शासन लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने मतदान की वास्तविक तिथि 04 मई को उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के अन्तर्गत् सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया है। उक्त जानकारी सहायक श्रमायुक्त डॉ0 महेश कुमार पांडेय ने दी।
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