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कथित भड़काऊ भाषण मामले में आज़म खान हुए बाइज्ज़त बरी

एच0 भाटिया

डेस्क: रामपुर के एमपीएमएलए सत्र न्यायलय ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले मामले में बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले की पुष्टि सरकारी वकील एसपी पांडेय और आज़म ख़ान के वकील विनोद पांडेय ने की।

विनोद पांडेय ने कहा, “हमें ख़ुशी है कि हमें इंसाफ़ मिल गया।” वही सरकारी वकील एसपी पांडेय ने कहा, “अभी फैसले की कॉपी मिली नहीं है। उसे देख कर आगे की कार्रवाई करेंगे।” बताते चले कि अक्टूबर, 2022 में रामपुर की एक निचली अदालत ने आज़म खान को आईपीसी की 153ए, 505ए और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया था और उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी।

सज़ा होने के तुरंत बाद 28 अक्टूबर, 2022 को आज़म खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और जिसमें उनके करीबी माने जाने आसिम राजा हार गए थे और भाजपा के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए थे।

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