यश कुमार/ईदुल अमीन
डेस्क: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बहुत अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामलों में, न्यायालयों ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सीनियर एडवोकेट नानावटी ने तर्क दिया कि गांधी को अदालत या शिकायतकर्ता ने अयोग्य नहीं ठहराया है बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के संचालन से वह अयोग्य हुए हैं और इसलिए, वह यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें असाध्य नुकसान हो रहा है।
तारिक आज़मी डेस्क: पतंजलि के प्रमुख और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं के केंद्र…
आदिल अहमद डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री…
अनिल कुमार डेस्क: बिहार के पटना में कांग्रेस की 'पलायन रोको-नौकरी दो यात्रा' के दौरान…
तारिक खान डेस्क: वक़्फ़ संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशभर के कई हिस्सों में जुमे की…
आदिल अहमद डेस्क: अमेरिका की ओर से लगाए गए 104 फ़ीसदी टैरिफ़ पर चीन ने…
आफताब फारुकी डेस्क: वक़्फ़ क़ानून के विरोध में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में…