रवि शंकर दुबे
रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म ख़ान को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है और दो साल की सज़ा सुनाई है। आज़म ख़ान पर एक हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आज़म खान पर 2019 लोकसभा चुनावो के दरमियान एक भाषण को लेकर दायर हुआ था।
इस फैसले पर आज़म खान ने दो लाइन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुवे कहा कि ‘कुदरत का बदला बेहद क्रूर होता है। वही अदालत के इस फैसले पर रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि ‘न्यायपालिका के इस कड़े रुख से कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति के स्तर में बहुत सुधार आएगा और लोग हेट स्पीच या गलत बात बोलने से बाज़ आएंगे।’
विवादित बयान बना था विधायकी जाने का कारण
आज़म खान के बयान ही उनकी विधायकी जाने के कारण बने थे। 25 मई 2023 को हेट स्पीच के एक दूसरे मामले में आज़म ख़ान को बड़ी राहत मिली थी। यह मामला था साल 2019 में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का। इस मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को बरी कर दिया था। आज़म खान को इसी केस में एमपी-एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से तीन साल की सजा हुई थी। सज़ा के बाद आज़म खान की विधायकी चली गई थी और फिर रामपुर सीट पर हुए उप-चुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज कर विधायकी पाई थी।
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