आफ़ताब फारुकी
डेस्क: पाकिस्तान में वक़्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने रविवार को एलान किया है कि वो 12 अगस्त को सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंप देंगे।
पाकिस्तान के क़ानून के मुताबिक़, अगर नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो 60 दिन के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर वक़्त से पहले असेंबली भंग की जाती है तो चुनाव करवाने के लिए 90 दिन का वक़्त मिल जाता है।
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