रेहान अहमद
प्रयागराज: गैंगेस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुवे एमपी/एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सज़ा सुनाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित हुवे अफजाल अंसारी द्वारा दाखिल सजा पर रोक सम्बन्धी याचिका पर आज हाई कोर्ट इलाहबाद में सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत में अपनी अपील में अफजाल अंसारी ने कहा है कि कि उन्हें दोषी ठहराते समय ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूतों की सही ढंग से सराहना नहीं कर सका और उसने बचाव पक्ष के अपीलकर्ता के बयान की भी अनदेखी की।अपील में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों का हवाला दिया और उसी के साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता (अंसारी) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के 3 (1) धारा के तहत दोषी था।
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