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कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट द्वारा रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुची सीबीआई को लगा झटका, अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इंकार

शफी उस्मानी

डेस्क: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहा उसको कल सोमवार को बड़ा झटका लगा है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर पर दखल देने से इनकार कर दिया है।

Setback for CBI as it moves Supreme Court against High Court’s stay on CBI probe against Karnataka Deputy CM DK Shivakumar, court refuses to interfere with High Court’s order

बताते चले कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फ़रवरी को अंतरिम रोक लगाई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, तीन जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देती याचिका को ख़ारिज किया। ये याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गई थी।

बताते चले कि 2017 में डीके शिव कुमार के घर और दफ़्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इसी मामले में ईडी ने भी शिवकुमार के ख़िलाफ़ जांच शुरू की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में डीके शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फ़ैसले में हम दखल नहीं देंगे और सीबीआई चाहे तो हाईकोर्ट से गुजारिश कर सकती है।

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