संजय ठाकुर
डेस्क: अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका ख़ारिज कर दी गई है।
देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि वे इसके लिए पहले रांची हाई कोर्ट जाएं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सोरेन के वकील से पूछा, ”आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? हम यहां यह याचिका नहीं सुन सकते? आप हाई कोर्ट जाइए।”
हालांकि मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ ईडी ‘बदले की कार्रवाई’ कर रही है। उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत होने की बात भी कही।
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