आनंद यादव
डेस्क: केरल सरकार ने लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताते चले कि केरल सरकार ने लंबित पड़े कई विधेयको को पास करने हेतु राज्यपाल को भेजा गया था जिसको राज्यपाल ने अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है, और इसके बाद से राज्यपाल को लेकर सरकार ने असंतोष ज़ाहिर किया था।
द हिंदू के अनुसार, शुक्रवार को एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर करते हुए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक रोककर रखने में अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।
विधायक टीपी रामकृष्णन ने भी इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। केरल सरकार ने कहा है कि राज्यपाल ने संविधान को ध्वस्त कर दिया और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए रोककर स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से काम किया। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित विधेयकों का निपटान करने का भी निर्देश दिया जाए।
तारिक आज़मी वाराणसी: वाराणसी नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कागजों पर करता…
आदिल अहमद डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य…
फारुख हुसैन डेस्क: 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में भारतीय…
आफताब फारुकी डेस्क: राजस्थान का कोटा शहर एक बार फिर कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले…
ईदुल अमीन डेस्क: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने कहा है कि वामपंथी…
तारिक खान डेस्क: बुधवार को तिरुपति में कई श्रद्धालु तिरुमाला हिल्स स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी…