ईदुल अमीन
डेस्क: तीन दिन पहले दोषी क़रार दिए जाने के बाद हिरासत में लिए गए भाजपा विधायक रामदुलारे को एमपी/एमएलए कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना सुनाया है। यह सजा उन्हें साल 2014 में सोनभद्र के मयूरपुर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनाई गई है।
बता दें कि नवंबर 2014 में म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार गोड़ की पत्नी ग्राम प्रधान चुनी गई थीं। प्रधानी के चुनाव के कुछ समय बाद रामदुलार गोंड पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसको लेकर नाबालिग लड़की के परिवार ने म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। करीब 9 साल से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी।
बीते 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रथम ने विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में दोषी मानते हुए तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट से ही पुलिस ने बीजेपी विधायक को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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