मो0 सलीम
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यह याचिका ने ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ द्वारा दायर की गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि हलाल प्रमाणीकरण से संबंधित मामले में लखनऊ में दर्ज एफआईआर के संबंध में ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।
बीते 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर (निर्यात किए जाने वाले उत्पाद छोड़कर) प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसी क्रम में कानूनी कार्यवाही करते हुवे जमियत ने याचिका दाखिल किया था।
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