अनुराग पाण्डेय
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने का तंत्र हो कि ईडी और राज्य सरकारें एकदूसरे के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। यह टिप्पणी गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ द्वारा ईडी की एक याचिका पर सुनवाई के दरमियान किया गया।
द हिंदू के अनुसार, गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ईडी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि तमिलनाडु सरकार राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध खनन, आय से अधिक संपत्ति समेत अन्य मामलों में एफआईआर और शिकायतों की अपनी जांच का विवरण साझा नहीं कर रहा है।
पीठ ने इस दौरान कहा कि यह पता लगाने का कोई अखिल भारतीय तंत्र बनाया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष शासित राज्यों में अधिकारियों और मंत्रियों पर ईडी कार्रवाई सही है या राजनीतिक प्रतिशोध या बदले की भावना से हुई और फिर राज्यों द्वारा केंद्रीय एजेंसी के स्थानीय अधिकारियों को गिरफ्तार करने जवाबी कार्रवाई की जाती है। पीठ ने चिंता व्यक्त की यदि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां मामले दर्ज करके और एक-दूसरे के अधिकारियों को गिरफ्तार करके एक-दूसरे को मात देने के प्रतिशोधपूर्ण खेल में लगी रहेंगी, तो देश का क्या होगा।
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