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डूगरपुर केस में सपा के कद्दावर नेता आज़म खान को अदालत से बड़ी राहत, डूगरपुर केस में अदालत ने किया आज़म खान को बरी

एच भाटिया

रामपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित सभी 6 आरोपियों को केस से बरी कर दिया है। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने जबरन घर खाली कराए जाने और मकान तोड़ने के मामले में ये फैसला सुनाया है। हालांकि आज़म पर अन्य कई केस चल रहे हैं लिहाजा आजम खान फिलहाल अभी भी जेल में ही रहेंगे।

आपको बताते चलें कि डूंगरपुर से जुड़े कुल 12 मामलों में से 4 में आज़म खान बरी किए जा चुके हैं, जबकि दो मामलों में उन्हें सजा हुई है। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना सामने आई थी। तब तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे।

ये केस 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत दर्ज हुए थे। यूपी में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को दोषी करार दिया था और धारा 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया था। साथ ही अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। आरोपियों जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ। फिलहाल आजम खान एक अलग आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं।

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