माही अंसारी
डेस्क: दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोपी अरुण रामचंद्रन को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी ने पिल्लई पर आरोप लगाया था कि जांच के दौरान उन्होंने गलत बयान दिए थे। पिल्लई पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्लई की जमानत का ऑर्डर पास किया। पिल्लई को मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
आरोपों के मुताबिक पिल्लई ने शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेन्द्रू से रिश्वत ली थी। ये पैसा उन्होंने कथित तौर पर बाद में अन्य आरोपियों को सौंपा था। रिपोर्ट के अनुसार महेन्द्रू को इस हफ्ते की शुरुआत में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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