तारिक खान
डेस्क: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ख़ुद के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी थी। सिद्धारमैया पर आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथोरिटी (मूडा) की ओर से उनकी पत्नी को 14 जगहों पर ज़मीन आवंटित की गई थी और इसमें नियमों की अनदेखी की गई।
अदालत के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘जांच के आदेश को लेकर चाहे जो फैसला हो लेकिन जहां तक हमारा संबंध है मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया है। हम उनके साथ हैं। हमने लोगों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए हैं वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह षड्यंत्र हो रहा है।’ वहीं कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, ’कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।’
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