मो0 कुमेल
डेस्क: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिल उजला भुइयां की पीठ ने बिभव कुमार को ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में बिभव कुमार को ज़मानत देने से मुक़दमे में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट की थी।
संजय ठाकुर डेस्क: मेरठ के मवाना में उस समय काफी तनाव की स्थिति पिछले दिनों…
फारुख हुसैन डेस्क: हाथरस का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा…
तारिक आज़मी वाराणसी: मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड…
फारुख हुसैन डेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी…
मो0 कुमेल डेस्क: नशे में धुत जीजा के साथ दीदी के हो रहे झगड़े को…
ए0 जावेद वाराणसी: वाराणसी में हरे कृष्ण ज्वैलर्स के कर्मचारी से सोने, चांदी, और हीरे…