मो0 कुमेल
डेस्क: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिल उजला भुइयां की पीठ ने बिभव कुमार को ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में बिभव कुमार को ज़मानत देने से मुक़दमे में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट की थी।
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