मो0 कुमेल
डेस्क: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिल उजला भुइयां की पीठ ने बिभव कुमार को ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में बिभव कुमार को ज़मानत देने से मुक़दमे में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट की थी।
तारिक आज़मी पूरा मुल्क आज यौम-ए-जमहूरियत यानि गणतंत्र दिवस की खुशियों से सराबोर है। आज…
सबा अंसारी डेस्क: हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक महिला के कथित तौर…
तारिक खान डेस्क: केरल में एक सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा नाम की 24 साल की…
शफी उस्मानी डेस्क: ग़ज़ा पट्टी के उत्तर में फ़लस्तीनियों की वापसी अभी रुकी हुई है।…
आफताब फारुकी डेस्क: भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर…
आदिल अहमद डेस्क: नीदरलैंड्स के एक संग्रहालय में चोरी का मामला सामने आया है। यह…