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बदायु से भाजपा विधायक हरीश चन्द्र शाक्य के खिलाफ अदालत के आदेश पर गैंगरेप, धोखाधड़ी और अपराधिक धमकी के मामले में दर्ज हुई ऍफ़आईआर

ईदुल अमीन

डेस्क: बदायु से भाजपा विधायक हरीश चन्द्र शाक्य के खिलाफ अदालत के 10 दिन पहले हुवे आदेश पर शनिवार को बदायु पुलिस ने सामूहिक बलात्कार, धोखाधड़ी और अपराधिक धमकी तथा ज़बरदस्ती दबाव बनाने के मामले में ऍफ़आईआर दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा विधायक और उनके अन्य कथित 13 सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही भाजपा विधायक ने समस्त आरोपों को झूठा करार देते हुवे कहा है कि वह पुलिस जाँच में पूरा सहयोग करेगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 10 दिन पहले जारी अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज की और कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गए है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। भाजपा विधायक शाक्य को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक ग्रामीण ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शाक्य और उनके सहयोगी साल 2022 से उनके परिवार पर बदायूं में एक प्रमुख स्थान पर एक जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार जब शिकायतकर्ता के दादा और पिता ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया, तब विधायक के सहयोगियों ने कथित तौर पर उन पर विधायक से मिलने का दबाव डाला। विधायक ने उन्हें 80 लाख रुपये प्रति बीघे की दर से कुल 17 करोड़ रुपये में जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, ‘हालांकि, दबाव में आकर उन्होंने 16 करोड़ 50 लाख रुपये में समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार, 40 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान किया जाना था, शेष बिक्री पूरा होने पर देय था। परिवार को तुरंत एक लाख रुपये मिले, लेकिन कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।’

दो दिन बाद विधायक के सहयोगियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर जमीन हस्तांतरित करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता का हवाला देते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों ने पूरी राशि का भुगतान नहीं होने तक बिक्री करने से इनकार कर दिया, तब उनके खिलाफ कथित तौर पर दो झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए।  शिकायतकर्ता ने विधायक के सहयोगियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके परिवार पर ऐसे दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान लगाने का दबाव बनाया, जिसमे जमीन की कीमत केवल 4 करोड़ रुपये लगाई गई थी।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उनकी पत्नी 17 सितंबर को मामले को निपटाने के लिए विधायक के कैंप कार्यालय में उनसे मिलने गई, तब उनका यौन उत्पीड़न किया गया।  विधायक पर शिकायतकर्ता को हत्या और बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया गया है।  स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया है कि ‘मुकदमा सामूहिक बलात्कार, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के तहत दर्ज किया गया है। सभी आरोपी बदायूं के निवासी हैं।’

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