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मऊ: एबीपी, पत्रिका, भास्कर डिजिटल, भारत समाचार और मऊ तक के पत्रकारों सहित कुल 6 पत्रकारों पर अवैध वसूली की शिकायत किया पुलिस ने दर्ज, बोले पत्रकार ‘लगा है झूठा आरोप’

संजय ठाकुर

मऊ: मऊ जनपद में एक शिक्षिका ने आधा दर्जन बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों पर अवैध वसूली के आरोप में ऍफ़आईआर दर्ज करवाया है। इन पत्रकारों पर आरोप गंभीर है। आरोप लगा है कि मऊ के परदहा ब्लाक स्थित रणवीरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका रागिनी मिश्रा का इन सभी पत्रकारों ने जबरन फोटो खीचा, स्कूल में मौजूद शिक्षकों को पत्रकारिता की धौंस दिखा कर 10 हजार रुपये प्रतिमाह रंगदारी मांगी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वही आरोपी पत्रकारों का कहना है कि मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के रणवीर पुर कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका रागिनी मिश्रा विभाग की मिली भगत से कभी विद्यालय नहीं जाती थीं। यदि कोई अध्यापक इसके खिलाफ बोलता था तो गुणवत्ता के नाम पर उसका वेतन रोक दिया जाता था। साक्ष्य मिलने और ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया स्कूल पहुंची तो उस दिन भी रागिनी मिश्रा विद्यालय पर नहीं थीं।

पत्रकारों का कहना है कि मामला संज्ञान में आने पर रागिनी मिश्रा ने दोपहर में अपना मेडिकल प्रभारी प्रधानाध्यापक के वाट्सअप नंबर भेजा। वहां के शिक्षकों और बच्चों ने भी ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार किया था । परंतु बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की बजाय जनपद के 6 पत्रकारों के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया है।

दर्ज हुई ऍफ़आईआर के सम्बन्ध में मिली जानकारी के मुताबिक, मऊ के परदहा ब्लाक स्थित रणवीरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका रागिनी मिश्रा ने इन सभी पत्रकारों पर जबरन फोटो खींचने, स्कूल में मौजूद शिक्षकों को पत्रकारिता की धौंस दिखाने और 10 हजार रुपये प्रतिमाह रंगदारी मांगने जैसे आरोप लगाए हैं। जिन पत्रकारों पर आरोप है उनमें, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल सिंह, पत्रिका के अभिषेक सिंह, दैनिक भास्कर डिजिटल के संवाददाता अमित चौहान, भारत समाचार के रिपोर्टर विनय ज्ञानचंद, मऊ तक के रिपोर्टर संजय यादव तथा पत्रकार राजीव शर्मा का नाम शामिल है।

शिक्षिका रागिनी मिश्रा का आरोप है कि उक्ल लोग पूर्व में भी कुछ डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों को धमकाकर वसूली करते हैं। जो भी इनका विरोध करता है, यह लोग उसका फर्जी व अनर्गल आरोप लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं। फिलहाल थाना सरायलसंखी में दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने अपराध संख्या- 545/2024 के तहत बीएनएस की धारा 79, 308(2), 352, 351(2) व 67 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दिया है।

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