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उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड लागू किये जाने पर बोले ओवैसी ‘हिन्दू मैरेज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में छुट, सिर्फ मुसलमानों को शादी या तलाक और जायदाद में अपने मज़हबी तरीके से रोक, कैसा युसीसी है ये’

शफी उस्मानी

डेस्क: उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किए जाने पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आहा है कि हन्दू मैरेज एक्ट में छुट, सक्सेशन एक्ट में छुट और रोक सिर्फ मुसलमानों को शादी या तलाक अथवा अपने मज़हबी तरीके से जायदाद में बटवारे पर रोक लगाने वाला कैसा युसीसी है ये?

ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, ‘जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को छूट दे रहे हैं तो इसे यूसीसी नहीं बोला जा सकता। इसके अलावा यह आदिवासियों पर भी लागू नहीं होगा। ये कहां का यूनिफ़ार्म सिविल कोड है? सिर्फ़ मुसलमानों को शादी या तलाक़ या जायदाद का बंटवारा उनके मजहबी तरीक़े से करने से रोक रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। आपके देश में वैसे भी सबके के लिए एक अलग क़ानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इन्हें इस्तेमाल करिए।’

उन्होंने कहा, ‘हिंदू अन डिवाइडेड टैक्स रिबेट दो साल पहले 1700 करोड़ रुपये का मिला था। ये मुसलमानों और ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता है।’ उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूसीसी क़ानून की नियमावली 2025 को सोमवार को मंज़ूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘उत्तराखंड की जनता ने हमें मौका दिया, इसलिए हम वादा पूरा कर रहे हैं। राज्य कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दे दी है और अब जल्द ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा।’

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