फारुख हुसैन
डेस्क: मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमयूडीए) से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को लोकायुक्त पुलिस ने क्लीन चिट दी है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा से कहा कि इनके ख़िलाफ़ ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे कि ये साबित हो सके कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन या सत्ता का दुरुपयोग हुआ हो।
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी बीएम ने 3.16 एकड़ ज़मीन गिफ्ट के तौर पर दी थी। फिर मुडा ने पार्वती बीएम को 50:50 स्कीम के तहत 14 जगह ज़मीन आवंटित की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुडा ने अनधिकृत रूप से उनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। इस मामले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और मल्लिकार्जुनस्वामी बीएम के अलावा चौथे अभियुक्त देवाराजु हैं, देवराजु ने ही यह ज़मीन मल्लिकार्जुनस्वामी बीएम को बेची थी। इस पूरे मामले को स्नेहमयी कृष्णा ने उठाया था।
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