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उत्तराखंड में लागू हुवे युसीसी के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

सबा अंसारी

डेस्क: उत्तराखंड में लागू हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के ख़िलाफ़ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील आरुषी गुप्ता ने दायर की है। इस याचिका में लागू हुवे लिव इन रिलेशन और शादी के रजिस्ट्रेशन को असंवैधानिक होने का दावा किया गया है।

मिल रही जानकारी के मुताबिक याचिका में उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी के तहत शादियों और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन कराने के नियम को अंसवैधानिक बताया गया है।उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 को यूसीसी लागू हुआ था। यूसीसी के तहत सभी शादियों और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है।

विवाह धार्मिक रीति-रिवाज या क़ानूनी प्रावधान के अनुसार हो सकता है। साथ ही इस क़ानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। वही इस युसीसी पर जमियत उलमा-ए-हिन्द के द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया था। विभिन्न मुस्लिम संगठनो ने भी इसके ऊपर अपने विरोध दर्ज करवाए थे।

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