ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ मामला ट्रांसफर, अगली सुनवाई होगी 30 मई को
शाहीन बनारसी/करन कुमार
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम प्रवेश प्रतिबंधित करने सहित तीन मांगो वाली याचिका जो कल सिविल जज (सी0डी0) की अदालत ने दाखिल हुआ था और अदालत ने इसको अर्जेंट बेसिस पर स्वीकार लिया था तथा आज सुनवाई की तारीख सुनिश्चित किया था कि अब सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आज फ़ास्टट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुवे इस प्रकरण में अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मई मुक़र्रर किया है। वही कल जिला जज के अदालत में बाकी लंबित मामलो में सुनवाई होगी है।
मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने हमसे बात करते हुवे जानकारी प्रदान किया कि मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज अदालत नही होने के कारण मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 मई मुक़र्रर हुई है। बताते चले कि वाराणसी के वरिष्ठ और मशहूर सिविल लायर अभय नाथ यादव अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमिटी के अधिवक्ता है।
बताते चले कि अदालत से कल जारी हुवे वाद दाखिले के आदेशानुसार अदालत ने पत्रावली अवलोकन के बाद ये फैसला किया था कि मामला अर्जेट प्रकृति का है। जिसके कारण यथा अपेक्षित नोटिस का तमिल करवाए बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति वादी पक्ष को दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई अदालत आज होनी है ये कल ही मुक़र्रर हो गया था।
इस सम्बन्ध में मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने कहा था कि केस दाखिल होने और सुनवाई होने की जानकारी हासिल हुई है। केस क्या दाखिल हुआ है और कौन कौन पार्टी है इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल नही हुई। जबकि अंजुमन मसाजिद इन्तेज़मियां कमिटी के सचिव एसएम यासीन ने कहा था कि इस केस के चलने की मंजूरी अदालत ने दिया है इसकी जानकारी हुई है। प्रकरण में किसको किसको पार्टी बनाया गया है ये जानकारी नही है। वही अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने इस मुद्दे पर आज हमसे बात करते हुवे बताया है कि इस केस की सुनवाई आज होनी है। मस्जिद कमिटी के तरफ से हम लोगो ने वकालतनामा दाखिल कर दिया है। सुनवाई शुरू होने के बाद मामले में जिरह किया जायेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये रीत की मांग है।