सपा के कद्दावर नेता आज़म खान की समाप्त हुई विधानसभा सदस्यता, विधानसभा अध्यक्ष ने किया आज़म खान की सीट को खाली घोषित
तारिक़ खान
डेस्क: हेट स्पीच मामले में अदालत से कुसूरवा ठहराए और सज़ा का एलान होने के बाद भले ही अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया है, मगर उनकी मुश्किले कम होने का नाम नही ले रही है। आज सपा के कद्दावर नेता आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी है।
बताते चले कि आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने आज उनकी सीट रिक्त होने की घोषणा कर दी। विधानसभा सचिव का कहना है कि कल दोषसिद्धि के बाद उनकी अयोग्यता स्वत: समाप्त हो गई थी। यानी कानून के अनुसार वे आगे विधायक के पद पर नहीं रह सकते।
गौरतलब हो कि प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 6 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें नफरती भाषण का दोषी करार दिया था। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया था। वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला कल आया।
सात अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में गुरुवार को फैसला आया। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।