वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट बहाल करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज
आफ़ताब फारुकी
डेस्क: आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट बहाल करने की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि यह नीतिगत मामला है और इस बारे में सरकार को निर्देश देना उनके लिए उचित नहीं होगा। बताते चले कि याचिका में मांग की गई थी कि कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को टिकट की क़ीमत पर जो छूट दी जाती थी, उसे बहाल करने का निर्देश दिया जाए।
जस्टिस एस के कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक बेंच एम के बालाकृष्णन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की आवाजाही कम करने के लिए इस छूट पर रोक लगा दी थी।
संसद की एक स्थायी समिति ने हाल ही में इस छूट को बहाल करने की सिफ़ारिश की थी। कोविड से पहले रेल टिकट पर 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के पुरुषों को 40 फ़ीसदी और 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50 फ़ीसदी छूट की मिलती थी।