अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के मुखालिफ पड़ी याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में रोज़ होगी सुनवाई
तारिक़ खान
डेस्क: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दो अगस्त से हर रोज़ सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने पाँच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।
VIDEO | "The Supreme Court has said that it will take up the petitions on Article 370 from August 2. July 27 is the last date to submit any additional arguments or synopsis relating to the case. The court also said that the affidavit submitted by the government shall not be… pic.twitter.com/nPXBrh4orX
— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2023
केंद्र के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक़, इस मामले में दायर 23 याचिकाओं को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 अगस्त से सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ इस पर रोज़ सुनवाई करेगी।
इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की एक बेंच बनाई है। ये बेंच चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लिखित दस्तावेज़ 27 जुलाई तक जमा किए जा सकते हैं।
अदालत ने साफ़ कहा है कि उसके बाद कोई और दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने अपने आदेश में कहा कि दो अगस्त से सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक होगी।