महाराष्ट्र के विधायको की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा अदालत ने बढाया

आनंद यादव

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दी गई समयसीमा बढ़ा दी है। अदालत ने विधायको और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर खुद महाराष्ट्र के स्पीकर को अंतिम फैसला करने को कहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र के स्पीकर को लेना होगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से 31 दिसंबर तक अंतिम फैसला लेने को कहा था,

लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा, हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात पर अड़ी रही कि स्पीकर को 10 जनवरी तक फैसला सुनाना होगा। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत के बाद 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों गुटों के विधायकों ने एक-दूसरे को अयोग्य ठहराने की मांग की याचिकाएं दायर की थीं।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *